राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 |अध्याय-5

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 |अध्याय-5

अध्याय-5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

12. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

  1. केंद्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार के कार्य का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।
  2. सुधारों मे, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्य आएंगे :
    1. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान,
    2. सभी स्तरों पर संव्यवहारों के पारदर्शक अभिलेखन को सुनिश्चित करने और उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कंप्यूटरीकरण भी है, उपयोजन
    3. इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित लक्ष्यित करने के लिए हकदार फायदाग्राहियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ प्रमाणिक पहचान के लिए “आधार” का प्रयोग किया जाना;
    4. अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;
    5. उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में और लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतें, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता;
    6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविधत्व
    7. स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन;
    8. लक्ष्यित फायदाग्राहियों के लिए ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों के बदले नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

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