राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 |अध्याय-4

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 |अध्याय-4

अध्याय – 4

पात्र गृहस्थियों की पहचान

9. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना

धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राहते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसंख्या की प्रतिशतता का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने माले व्यक्तियों की कुल संख्या का उस जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं।

10. राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना

  1. राज्य सरकार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन व्यक्ति संख्या के भीतर है,
    1. धारा की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सौना तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी
    2. लक्षित सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, पहचान करेगी:

परंतु राज्य सरकार अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् था किन्तु एक सौ अस्सी दिन से अधिक की ऐसी अवधि के भीतर इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार हथियों की पहचान कर सकेगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय सरकार से खाधान्नो का आबंटन प्राप्त करती रहेगी

2. राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर ही पात्र गृहस्थियों की सूची को उपधारा(1 ) के अधीन विचारित मार्गदर्शन सिधांतो के अनुसार अदालत करेगी

11. पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन एवं संप्रदर्शन

राज्य सरकार, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 |अध्याय-5

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